शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी)
- क्यूसीआई के मामलों को शासी निकाय द्वारा प्रशासित, निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है (जैसा कि "नियमों और विनियमों" में कहा गया है)।
- शासी निकाय में विभिन्न हितधारकों के 21 सदस्य हैं। इसमें गुणवत्ता डोमेन, उद्योग और सरकार में काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि हैं।
- शासी निकाय क्यूसीआई के सभी मामलों और निधियों का प्रबंधन करता है और सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार रखता है, फिर भी, व्यय के संबंध में, भारत सरकार समय-समय पर एक सीमा लगा सकती है।
- शासी निकाय के पास नियमों और विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार क्यूसीआई के मामलों के प्रशासन और प्रबंधन के नियमों से असंगत उप-नियमों को बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति है।